महासमुंद: ओवर रेट में शराब बिक्री पर जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ओवर रेट और मिलावटी शराब बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिले के आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जयसवाल को निलंबित कर दिया गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभागीय अधिकारियों ने जिले की सभी शराब दुकानों पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गईं। इसके बाद आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई की गई। महासमुंद: ओवर रेट में शराब बिक्री पर जिला आबकारी अधिकारी निलंबित
औचक निरीक्षण में मिली कई खामियां
1 अक्टूबर 2024 को विभागीय टीमों ने महासमुंद जिले की सभी शराब दुकानों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में साफ-सफाई में कमी, अनुशासनहीनता और मिलावटी शराब की बिक्री जैसे गंभीर मुद्दे पाए गए। कुछ दुकानों पर शराब को तय कीमत से अधिक दर पर बेचा जा रहा था। महासमुंद: ओवर रेट में शराब बिक्री पर जिला आबकारी अधिकारी निलंबित
कम बिक्री का असर
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल शराब की बिक्री में कमी आई है। यह कमी आबकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और दुकान संचालकों पर नियंत्रण की कमी के कारण हुई है। महासमुंद: ओवर रेट में शराब बिक्री पर जिला आबकारी अधिकारी निलंबित
लापरवाही पर कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जयसवाल को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने और जिले की शराब दुकानों पर नियंत्रण रखने में असफल रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद जिले में अन्य शराब दुकानों पर भी सख्त निगरानी की उम्मीद जताई जा रही है। महासमुंद: ओवर रेट में शराब बिक्री पर जिला आबकारी अधिकारी निलंबित
संभावित समाधान
- सख्त निरीक्षण और निगरानी: शराब दुकानों पर नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि ओवर रेट और मिलावट की घटनाएं न हों।
- शिकायत तंत्र को सुदृढ़ बनाना: ग्राहकों को ऐसी घटनाओं की शिकायत करने का आसान और प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराया जाए।
- जागरूकता अभियान: आम जनता को ओवर रेट और मिलावटी शराब की पहचान करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। महासमुंद: ओवर रेट में शराब बिक्री पर जिला आबकारी अधिकारी निलंबित



















