गोरापन नहीं आने पर ग्राहक ने लगाई शिकायत, इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना

दिल्ली: मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फेयरनेस क्रीम के भ्रामक दावों को लेकर इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी इमामी लिमिटेड (Emami Ltd) पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला ‘फेयर एंड हैंडसम’ क्रीम से जुड़ा है, जिसे ग्राहक द्वारा खरीदा गया था, लेकिन आश्वासित परिणाम न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की गई। गोरापन नहीं आने पर ग्राहक ने लगाई शिकायत, इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना
क्या है पूरा मामला?
2013 में शिकायतकर्ता ने 79 रुपये की ‘फेयर एंड हैंडसम’ क्रीम खरीदी थी। उनका दावा था कि विज्ञापन में तेज गोरापन मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन प्रोडक्ट ने वादा पूरा नहीं किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि क्रीम का उपयोग प्रोडक्ट के निर्देशानुसार नियमित रूप से किया गया था। गोरापन नहीं आने पर ग्राहक ने लगाई शिकायत, इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना
फोरम का फैसला
फोरम के अध्यक्ष इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने 9 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए कहा कि इमामी लिमिटेड के निर्देश अधूरे थे। पैकेजिंग और लेबलिंग पर यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि परिणाम अन्य कारकों जैसे पौष्टिक आहार, व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली पर निर्भर कर सकते हैं। गोरापन नहीं आने पर ग्राहक ने लगाई शिकायत, इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना
कंपनी की दलील और फोरम का जवाब
- कंपनी का दावा: शिकायतकर्ता ने प्रोडक्ट के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया।
- फोरम का निर्णय: यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर सभी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं थी।
फोरम ने यह भी कहा कि प्रोडक्ट को “16-35 वर्ष के सामान्य पुरुषों” के लिए बताया गया था, लेकिन “बीमार व्यक्तियों” की परिभाषा और उनके लिए आवश्यक शर्तों को स्पष्ट नहीं किया गया। गोरापन नहीं आने पर ग्राहक ने लगाई शिकायत, इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना



















