पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी का रास्ता साफ!

EOW जल्द कर सकती है गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में
रायपुर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जिससे अब EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी का रास्ता साफ!
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कोर्ट में पेशी
मंगलवार को कवासी लखमा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बल की कमी के कारण वे सामने नहीं आ सके। इसके चलते उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई।
कोर्ट ने 18 फरवरी तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी का रास्ता साफ!
शराब घोटाले में लखमा पर लगे गंभीर आरोप
शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बताया कि हर महीने कवासी लखमा को शराब कारोबार से ₹50 लाख दिए जाते थे।
आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी ने भी अपने बयान में यह पुष्टि की कि लखमा को हर महीने ₹2 करोड़ मिलते थे।
36 महीनों तक चला यह घोटाला ₹72 करोड़ तक पहुंच गया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी का रास्ता साफ!
EOW कर सकती है जल्द कार्रवाई
इस मामले में कई अहम गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिससे लखमा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब उनकी जल्द गिरफ्तारी संभव है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी का रास्ता साफ!



















