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Instagram Reels Ban for Govt Employees: Govt Employees पर गिरी गाज! Office में Reels बनाने पर लगा तगड़ा Ban, DEO का सख्त आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के रील्स बनाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। DEO ने आदेश जारी कर ऑफिस और स्कूलों में वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी है। जानें क्या है पूरा मामला।

Instagram Reels Ban for Govt Employees: छत्तीसगढ़ में अब सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में Instagram Reels और Viral Videos बनाने का शौक कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के समय या सरकारी परिसर में सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाता पाया गया, तो उस पर गाज गिरना तय है।

आखिर क्यों लगा Reels बनाने पर प्रतिबंध?

 Instagram Reels Ban for Govt Employees: हाल ही में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद (Gariyaband) जिले के एक PM Shri School से जुड़ी शिक्षिकाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस घटना के बाद सरकारी महकमे में काफी किरकिरी हुई। अनुशासन बनाए रखने के लिए अब कोंडागांव (Kondagaon) के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने एक ऑफिशियल लेटर जारी कर सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है।

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Service Conduct Rules का दिया गया हवाला

Instagram Reels Ban for Govt Employees: Govt Employees पर गिरी गाज! Office में Reels बनाने पर लगा तगड़ा Ban, DEO का सख्त आदेश जारी

 Instagram Reels Ban for Govt Employees: DEO द्वारा जारी आदेश में साफ़ तौर पर कहा गया है कि कुछ कर्मचारी Office Hours के दौरान Instagram, Facebook और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो बना रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक:

  • यह हरकत Government Service Conduct Rules (शासकीय सेवा आचरण नियम) के बिल्कुल खिलाफ है।

  • इससे ऑफिस की गरिमा, Discipline और कार्य संस्कृति (Work Culture) पर बुरा असर पड़ता है।

  • कर्मचारियों का पहला काम अपनी ड्यूटी निभाना है, न कि सोशल मीडिया पर मशहूर होना।

इन नियमों का करना होगा पालन (Strict Guidelines)

 Instagram Reels Ban for Govt Employees: नए आदेश के बाद अब इन चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी:

  1. No Reels in Office: ऑफिस टाइम के दौरान सोशल मीडिया कंटेंट बनाना और उसे शेयर करना बैन है।

  2. Premises Use Prohibited: सरकारी बिल्डिंग या परिसर का इस्तेमाल शूटिंग के लिए नहीं किया जा सकेगा।

  3. Property & Uniform: सरकारी वर्दी (Uniform), सरकारी दस्तावेज, फाइल्स या ऑफिस के सामान का उपयोग किसी भी प्राइवेट वीडियो में नहीं होगा।

  4. Image of Department: विभाग की छवि खराब करने वाली किसी भी गतिविधि से बचना होगा।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

 Instagram Reels Ban for Govt Employees: अगर कोई भी कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन (Violation) करता है, तो उसके खिलाफ Disciplinary Action लिया जाएगा। जिले के सभी प्राचार्यों (Principals) और हेडमास्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्टाफ को इन नियमों के बारे में जानकारी दें और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

Dr. Tarachand Chandrakar

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