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शिक्षक भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, अब बीएड और डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को मिलेगा काउंसलिंग का मौका

हाईकोर्ट ने दिया नया आदेश: 10 फरवरी से शुरू होगी काउंसलिंग

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विवाद पर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश दिया है। इस आदेश के तहत, डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने पहले अपने आवेदन में डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया था।

क्या है नया आदेश?

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी भाग लेने का अवसर मिलेगा जिन्होंने डीएड डिप्लोमा किया है, लेकिन पहले इसे आवेदन में शामिल नहीं किया। इसके साथ ही, राज्य शासन से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

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काउंसलिंग की नई तारीख

राज्य शासन द्वारा पहले 5 फरवरी से काउंसलिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब काउंसलिंग 10 फरवरी से शुरू होगी। इसमें डीएड और बीएड दोनों प्रकार के अभ्यर्थी शामिल होंगे।

बीएड डिग्रीधारी ने दायर की याचिका

स्वाति देवांगन समेत अन्य बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वे भी उस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है। न्यायालय ने इस पर विचार करते हुए कहा कि मेरिट पर कोई विशेष निर्देश नहीं दिया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में इन अभ्यर्थियों को शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

क्या होगा अगला कदम?

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को चार सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।

Nidar Chhattisgarh Desk

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