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अपराधभारत

विधवा से लाखों की धोखाधड़ी, FIR दर्ज!

रिश्तेदारों ने हड़पी संपत्ति, बैंक खाते से उड़ाए 3 लाख रुपये

करनाल, हरियाणा: एक विधवा महिला के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने अपने ही रिश्तेदारों पर पति की संपत्ति हड़पने, बैंक खाते से पैसे निकालने और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्टे लेने का आरोप लगाया है।

– पति की मृत्यु के बाद परिजनों ने बैंक में धोखाधड़ी कर 3 लाख रुपये निकाले।
– करनाल स्थित दुकान पर जबरन कब्जा कर किराएदार को हटाया।
– 25 लाख की FD पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर केस दर्ज किया गया।
– पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया।

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– मामले की जांच सिटी थाना करनाल के अधिकारी सुखबीर को सौंपी गई है।

पूरा मामला क्या है?

? पीड़िता रेखा के पति का 20 नवंबर 2024 को जयपुर के एमएस मेडिकल कॉलेज में निधन हुआ।
? रिश्तेदारों ने 26 नवंबर को दस्तावेज लेने के बहाने धोखाधड़ी की।
? 4 दिसंबर को बैंक खाते को होल्ड पर रखने का अनुरोध किया, लेकिन 13 दिसंबर को पता चला कि 3 लाख रुपये पहले ही ट्रांसफर हो चुके थे।
? बैंक अधिकारियों ने पहले टालमटोल किया और फिर धमकाकर चुप रहने को कहा।

पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पीड़िता के संघर्ष के बाद FIR दर्ज की गई।

पति की संपत्ति पर कब्जे का आरोप

– रेखा के पति ने करनाल में एक दुकान खरीदी थी, जिसका भुगतान पूरा हो चुका था।
– रिश्तेदारों ने जबरन दुकान खाली करवा ली और किसी और को सौंप दिया।
– इसमें उनके पति के परिजनों और एक अन्य व्यक्ति की मिलीभगत थी।

– सबसे बड़ा झटका तब लगा जब FD पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।

25 लाख की FD पर भी हुआ फर्जीवाड़ा

– पति की पहली पत्नी अंजू ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में केस किया।
– झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र में 21 नवंबर की तारीख दर्ज कर कोर्ट से स्टे लिया।
– जबकि असली मृत्यु प्रमाण पत्र जयपुर अस्पताल ने 20 नवंबर की तारीख के साथ जारी किया था।
– रेखा ने सभी सबूतों के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

अब पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत केस दर्ज किया है।

पीड़िता की न्याय की गुहार

– क्या कानून आम नागरिकों को न्याय दिला पाएगा?
– बैंक में हो रही धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई कब होगी?
– रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति हड़पने के मामलों में कब मिलेगा न्याय?

Nidar Chhattisgarh Desk

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