रेरा ने कॉलोनी और फ्लैट्स मेंटनेंस चार्ज को लेकर जारी किया नया स्पष्टीकरण

मेंटनेंस चार्ज भरना अनिवार्य, न भरने पर लगेगा ब्याज
रायपुर: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कॉलोनी और फ्लैट्स के हस्तांतरण और मेंटनेंस चार्ज से जुड़े नियमों पर नया स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार, किसी भी कॉलोनी या अपार्टमेंट के निर्माण के बाद उसे पंजीकृत सोसाइटी को हस्तांतरित किया जाता है, जो उसके रखरखाव की जिम्मेदार होती है। रेरा ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवंटी को निर्धारित मेंटनेंस चार्ज भरना अनिवार्य होगा। रेरा ने कॉलोनी और फ्लैट्स मेंटनेंस चार्ज को लेकर जारी किया नया स्पष्टीकरण
बकाया भुगतान नहीं करने पर हो सकती है रेरा में शिकायत
अगर कोई आवंटी मेंटनेंस चार्ज का भुगतान नहीं करता, तो संबंधित सोसाइटी रेरा में शिकायत दर्ज कर सकती है। ऐसे मामलों में आवंटी को बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि एलॉटमेंट डीड की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो इससे जुड़े विवादों का निपटारा रेरा द्वारा किया जाएगा। रेरा ने कॉलोनी और फ्लैट्स मेंटनेंस चार्ज को लेकर जारी किया नया स्पष्टीकरण
मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव सहकारिता अधिनियम के तहत होगा
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेंटनेंस चार्ज की दरों में बदलाव से जुड़े मामलों की सुनवाई सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत होगी। इससे सोसाइटी और आवंटियों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी और विवादों का उचित समाधान किया जा सकेगा। रेरा ने कॉलोनी और फ्लैट्स मेंटनेंस चार्ज को लेकर जारी किया नया स्पष्टीकरण



















