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नौकरीपेशा लोगों की बल्ले-बल्ले! अब 9 घंटे से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम, विधानसभा में पास हुआ ऐतिहासिक कानून

नौकरीपेशा लोगों की बल्ले-बल्ले! अब 9 घंटे से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम, विधानसभा में पास हुआ ऐतिहासिक कानून. छत्तीसगढ़ के निजी सेक्टर और दुकानों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब दुकानदार या कंपनी मालिक कर्मचारियों से मनचाहा काम नहीं करवा पाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किया है, जिसके तहत काम के घंटे तय कर दिए गए हैं और अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त पैसे देने का नियम सख्त कर दिया गया है।

क्या है नया ‘ओवरटाइम’ का नियम?

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विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम’ में हुए संशोधन के मुताबिक, अब किसी भी कर्मचारी से एक दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। अगर कोई नियोक्ता (मालिक) इससे ज्यादा काम करवाता है, तो उसे कर्मचारी को ओवरटाइम (Overtime) देना अनिवार्य होगा। यह नियम उन सभी दुकानों और संस्थानों पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।नौकरीपेशा लोगों की बल्ले-बल्ले! अब 9 घंटे से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम

मालिकों की मनमानी पर लगेगी लगाम

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में यह विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष की गैर-मौजूदगी में पारित कर दिया गया। नए नियमों के अनुसार:

  • किसी भी कर्मचारी को लगातार लंबे समय तक काम पर नहीं रखा जा सकता।

  • विश्राम (Break) के समय को मिलाकर एक शिफ्ट की कुल अवधि 10.30 घंटे से अधिक नहीं हो सकती।

  • बहुत ही आपातकालीन स्थिति या जरूरी काम होने पर भी कर्मचारी की ड्यूटी कुल मिलाकर 12 घंटे से ज्यादा नहीं खींची जा सकती।

महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट के नियम बदले

इस बिल में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। अब महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति होगी, लेकिन यह सशर्त होगी। नियोक्ता को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, परिवहन और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम करना होगा, तभी उन्हें नाइट शिफ्ट में बुलाया जा सकेगा।नौकरीपेशा लोगों की बल्ले-बल्ले! अब 9 घंटे से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम

क्यों अहम है यह फैसला?

अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट दुकानों और शोरूम्स में कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम कराया जाता है और उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता। इस कानून के पास होने से कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगेगी और उन्हें उनके मेहनत का सही फल मिल सकेगा।नौकरीपेशा लोगों की बल्ले-बल्ले! अब 9 घंटे से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम

 

Dr. Tarachand Chandrakar

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