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CG News: 67 सब-इंजीनियर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! हाईकोर्ट के फैसले पर लगा ‘Stay’, जानें पूरा मामला

CG Sub-Engineer Recruitment Update: CG News: 67 सब-इंजीनियर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! हाईकोर्ट के फैसले पर लगा ‘Stay’, जानें पूरा मामला, छत्तीसगढ़ के 67 सब-इंजीनियर्स (Sub-Engineers) के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिलासपुर हाईकोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक (Stay) लगा दी है, जिसमें इन इंजीनियरों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था।

CG News: इस फैसले के बाद अब 67 परिवारों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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क्या है पूरा विवाद? (The 2011 Recruitment Case)

CG News: यह पूरा मामला साल 2011 का है, जब छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 275 सब-इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही यह विवादों के घेरे में आ गई।

विवाद के मुख्य बिंदु:

  1. पदों की संख्या में बढ़ोतरी: आरोप लगा कि विभाग ने 275 विज्ञापित पदों की जगह नियमों के खिलाफ जाकर 383 नियुक्तियां कर दीं।

  2. शैक्षणिक योग्यता (Eligibility): जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि (Last Date) तक जरूरी डिग्री या डिप्लोमा नहीं था।

  3. अनियमितता: चयन प्रक्रिया के दौरान कुल 89 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई थी जो नियमों के मुताबिक अपात्र (Ineligible) थे।

हाईकोर्ट ने क्यों रद्द की थी नियुक्तियां?

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जिन अभ्यर्थियों ने कट-ऑफ डेट तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, उनकी नियुक्ति अवैध है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 67 सब-इंजीनियर्स की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा?

CG News: हाईकोर्ट के झटके के बाद प्रभावित सब-इंजीनियर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील सुनने के बाद Supreme Court ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

  • नोटिस जारी: कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है।

  • अगली सुनवाई: अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, तब तक ये इंजीनियर अपने पदों पर बने रहेंगे।

CG News: छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर अक्सर कानूनी पेच फंसते रहते हैं। 13 साल पुराने इस मामले में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। फिलहाल, इन 67 कर्मचारियों के लिए यह किसी बड़ी जीत से कम नहीं है।

Pooja Chandrakar

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