रायपुर में बाल मजदूरी मामले में कैफे संचालक पर कार्रवाई

पुलिस ने बालश्रम अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला
रायपुर: तेलीबांधा स्थित पाव डोज कैफे रेस्टोरेंट के संचालक अविनाश गंगवानी के खिलाफ पुलिस ने बालश्रम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वयक विपिन सिंह ठाकुर ने इस संबंध में शिकायत की। रायपुर में बाल मजदूरी मामले में कैफे संचालक पर कार्रवाई
नाबालिगों का अवैध श्रम
शिकायत के बाद, विपिन ठाकुर ने कैफे में जाकर छानबीन की। जांच में यह पुष्टि हुई कि रेस्टोरेंट में चार नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था, जो बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। इसके तुरंत बाद, ठाकुर ने मामले की सूचना तेलीबांधा पुलिस को दी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने संचालक के खिलाफ बालश्रम अधिनियम की धारा 79, 3, 14 और बीएनएस 216 के तहत कार्यवाही की। रायपुर में बाल मजदूरी मामले में कैफे संचालक पर कार्रवाई
बाल श्रम के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इस घटना ने एक बार फिर बाल मजदूरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर किया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि नाबालिगों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। रायपुर में बाल मजदूरी मामले में कैफे संचालक पर कार्रवाई



















