LIVE UPDATE
दुर्ग

टीआई और महिला थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर पर हमले में कार्रवाई

भिलाई-3 में प्रोफेसर पर हमले के मामले में कोर्ट का फैसला

दुर्ग जिले के भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए हमले के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। भिलाई-3 के थानेदार (TI) महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास, अमिता जायसवाल की कोर्ट से आया है। टीआई और महिला थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर पर हमले में कार्रवाई

एफआईआर और विभागीय जांच का आदेश

कोर्ट ने कहा कि आरोपी की पत्नी, डॉ. पूर्णिमा शर्मा, को 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई थी। कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए, दुर्ग रेंज के आईजी को विभागीय जांच के निर्देश भी दिए। साथ ही, भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई गई। टीआई और महिला थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर पर हमले में कार्रवाई

WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
YouTube Channel Subscribe Now
Telegram Group Follow Now
Instagram Follow Now
Dailyhunt Join Now
Google News Follow Us!

क्या था मामला?

भिलाई नगर थाने के निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना महिला पुलिस अधिकारी के निजी वाहन में बैठाकर 20-21 घंटे तक यात्रा करवाई। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी का कोई भी साथ नहीं था। यह यात्रा आंध्र प्रदेश से कोटा होते हुए छत्तीसगढ़ के भिलाई महिला थाना की ओर की गई। हालांकि, आरोपित प्रोबीर शर्मा को पुरानी भिलाई थाने की बजाय पुलगांव थाना ले जाया गया। टीआई और महिला थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर पर हमले में कार्रवाई

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

डॉ. पूर्णिमा शर्मा ने इस अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने न्यायालय को बताया कि पुलिस ने उन्हें न्यायालय या थाना ले जाने की बात कही थी, लेकिन निरीक्षक ने कहा कि ज्यादा कानून की बात न करें, ऊपर से आदेश है कि सीधे भिलाई जाना है। इसके अलावा, उन्हें घर जाने का भी अवसर नहीं दिया गया। टीआई और महिला थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर पर हमले में कार्रवाई

कोर्ट का अंतिम निर्णय

इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक और पुरानी भिलाई थाना के निरीक्षक महेश ध्रुव के खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। इसके आधार पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। टीआई और महिला थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रोफेसर पर हमले में कार्रवाई

Nidar Chhattisgarh Desk

देश में तेजी से बढ़ती हुई हिंदी समाचार वेबसाइट है। जो हिंदी न्यूज साइटों में सबसे अधिक विश्वसनीय, प्रमाणिक और निष्पक्ष समाचार अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाती है। इसकी प्रतिबद्ध ऑनलाइन संपादकीय टीम हर रोज विशेष और विस्तृत कंटेंट देती है। हमारी यह साइट 24 घंटे अपडेट होती है, जिससे हर बड़ी घटना तत्काल पाठकों तक पहुंच सके। पाठक भी अपनी रचनाये या आस-पास घटित घटनाये अथवा अन्य प्रकाशन योग्य सामग्री ईमेल पर भेज सकते है, जिन्हें तत्काल प्रकाशित किया जायेगा !

Related Articles

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE