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ससुर और बेटों की मौत के बाद बहुओं ने सास को किया परेशान..सास चाहें तो घरेलू हिंसा का मामला करा सकती हैं दर्ज,बहुएं दें भरण-पोषण

NCG NEWS DESK रायपुर। राज्य महिला आयोग ने दो बहुओं को आदेश दिया कि वे अपनी विधवा सास को भरण-पोषण दें। साथ ही कहा कि सास चाहें तो घरेलू हिंसा का मामला भी दायर कर सकतीं हैं। मामले के अनुसार एक महिला के तीन पुत्र एवं एक पुत्री थीं। पति और दोनों पुत्रों का निधन हो गया। दोनों पुत्र शासकीय नौकरी पर थे। निधन के बाद बहुओं को अनुकंपा पर नौकरी मिल गई। इसके बाद भी दोनों बहुओं ने विधवा सास को भरण-पोषण नहीं दिया। साथ ही संपत्ति के मामले में परेशान कर रहीं हैं। महिला आयोग अध्यक्ष डा.किरणमयी नायक ने कहा कि विधवा सास अपनी बहुओं से भरण-पोषण ले सकतीं हैं और कुटुंब न्यायालय में वाद दायर करने का सुझाव दिया।

शासकीय कर्मचारी का अवैध रिश्ता, जांच का आदेश

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शासकीय नौकरी में होते हुए पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला से संबंध रखने वाले के खिलाफ महिला आयोग ने जांच करने के आदेश दिए। पत्नी ने तीनों बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण के लिए 30 हजार रुपये देने की अपील की। आयोग अध्यक्ष ने आगामी सुनवाई में पति और दूसरी महिला को भी उपस्थित होने का आदेश दिया । एक अन्य प्रकरण में महिला ने आयोग को बताया कि उसकी शादी 2001 में हुई थी, 21 साल की पुत्री और 20 साल का पुत्र है। सेवा पुस्तिका में पत्नी और बच्चों का नाम दर्ज है। पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। आयोग ने सुझाव दिया कि पति के खिलाफ विभाग में शिकायत करें क्योंकि दूसरा विवाह अवैध है।

Nidar Chhattisgarh Desk

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