बिलासपुर

सरकारी जमीन की हेराफेरी में बड़ी कार्रवाई, 2 डिप्टी रजिस्ट्रार समेत बिल्डर और भू-स्वामी पर केस दर्ज

बिलासपुर। सरकारी नजूल की जमीन की हेराफेरी के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए मूल्य की नजूल भूमि को आवासीय उपयोग के लिए लीज पर लेकर अवैध रूप से 54 टुकड़ों में बेच दिया गया। लीज धारक भूपेंद्र राव तामस्कर ने बिना नगर निगम की अनुमति और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ले-आउट पास कराए बिल्डर राजेश अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग के साथ मिलकर जमीन का बंदरबांट किया। इस मामले में तहसीलदार ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। सरकारी जमीन की हेराफेरी में बड़ी कार्रवाई, 2 डिप्टी रजिस्ट्रार समेत बिल्डर और भू-स्वामी पर केस दर्ज

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जांच में सामने आई गड़बड़ी, दो डिप्टी रजिस्ट्रार निलंबित

कलेक्टर अवनीश शरण ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई। संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू के नेतृत्व में टीम की जांच में सामने आया कि डिप्टी रजिस्ट्रार लक्ष्मी पांडेय और वीएस मिंज ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री की अनुमति दी थी। जांच के आधार पर कलेक्टर ने इन दोनों अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश की है। सरकारी जमीन की हेराफेरी में बड़ी कार्रवाई, 2 डिप्टी रजिस्ट्रार समेत बिल्डर और भू-स्वामी पर केस दर्ज

2 एकड़ 13 डिसमिल जमीन के 54 टुकड़ों में बेचने का मामला

सिविल लाइन क्षेत्र के चांटापारा निवासी भूपेंद्र राव तामस्कर ने कुदुदंड स्थित 2 एकड़ 13 डिसमिल नजूल की जमीन पर 30 साल की लीज प्राप्त की थी। इसके बाद, उन्होंने अवैध रूप से जमीन को छोटे टुकड़ों में बेच दिया। पुलिस अब इस मामले में अन्य लोगों को भी शामिल कर सकती है। सरकारी जमीन की हेराफेरी में बड़ी कार्रवाई, 2 डिप्टी रजिस्ट्रार समेत बिल्डर और भू-स्वामी पर केस दर्ज

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FIR दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी

कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार शिल्पा भगत ने सिविल लाइन थाने में भू-स्वामी और बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच में यह सामने आ सकता है कि करोड़ों की इस हेराफेरी में और कौन-कौन लोग शामिल थे। कलेक्टर ने नगर निगम और पंजीयन विभाग से संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकारी जमीन की हेराफेरी में बड़ी कार्रवाई, 2 डिप्टी रजिस्ट्रार समेत बिल्डर और भू-स्वामी पर केस दर्ज

 

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