भरतपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई
एमसीबी: छत्तीसगढ़ के भरतपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) मोहम्मद इस्माइल खान के खिलाफ लापरवाही के चलते बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार ने खान की लापरवाही और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करने के आरोप में उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया। CG News: BEO पर बड़ी कार्रवाई, वेतन वृद्धि पर लगी रोक
पेंशनरी स्वत्वों के भुगतान में मिली बड़ी लापरवाही
भरतपुर प्रवास के दौरान अपर कलेक्टर ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनरी स्वत्वों के भुगतान की समीक्षा की। इस दौरान यह पाया गया कि मोहम्मद इस्माइल खान ने निर्धारित समय सीमा में पेंशन, उपादान, अवकाश नगदीकरण, GIS, FBF, GPF, और सातवें वेतनमान एरियर का भुगतान नहीं किया। साथ ही, उन्होंने त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। CG News: BEO पर बड़ी कार्रवाई, वेतन वृद्धि पर लगी रोक
स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं
मामले की गंभीरता को देखते हुए खान से स्पष्टीकरण मांगा गया। हालांकि, उनका जवाब अपर कलेक्टर को संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई। CG News: BEO पर बड़ी कार्रवाई, वेतन वृद्धि पर लगी रोक
कड़ी सजा: वेतन वृद्धि पर रोक
खान की लापरवाही और मिथ्या जानकारी के कारण उनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई असंचयी प्रभाव से लागू की गई है। CG News: BEO पर बड़ी कार्रवाई, वेतन वृद्धि पर लगी रोक