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ट्रंप को हश मनी मामले में बड़ा झटका: जज ने प्रतिरक्षा याचिका खारिज की

वॉशिंगटन (ए): न्यूयॉर्क के एक जज ने सोमवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया। जज ने ट्रंप की याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ चल रहे हश मनी मामले में दोषसिद्धि को प्रतिरक्षा के आधार पर रद्द करने से इंकार कर दिया। ट्रंप ने इस मामले को खारिज करने की मांग की थी, जिसके बाद यह मामला और भी जटिल हो गया है। ट्रंप को हश मनी मामले में बड़ा झटका: जज ने प्रतिरक्षा याचिका खारिज की

ट्रंप का तर्क: राष्ट्रपति पद की क्षमताओं पर प्रभाव

ट्रंप के वकीलों ने याचिका में तर्क दिया था कि यदि यह मामला जारी रहता है तो राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है और वह सही तरीके से सरकार नहीं चला पाएंगे। हालांकि, जज ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि यह मामला राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा से बाहर है। ट्रंप को हश मनी मामले में बड़ा झटका: जज ने प्रतिरक्षा याचिका खारिज की

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जज का निर्णय: हश मनी मामले में राष्ट्रपति को नहीं मिलेगी प्रतिरक्षा

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जज जुआन मर्चान ने इस मामले पर स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कृत्यों के लिए दी जाने वाली प्रतिरक्षा के दायरे में नहीं आता, क्योंकि यह एक अनौपचारिक आचरण से संबंधित है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामले में प्रतिरक्षा का कोई नियम लागू नहीं होता। इस फैसले के बाद यह संभावना बढ़ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन सकते हैं, जो किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए जाएंगे और राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप को हश मनी मामले में बड़ा झटका: जज ने प्रतिरक्षा याचिका खारिज की

हश मनी क्या होता है?

हश मनी एक शब्द है जो उस व्यवस्था को दर्शाता है, जब एक व्यक्ति या पार्टी दूसरे व्यक्ति को चुप रहने के लिए कुछ राशि या अन्य प्रलोभन देती है। यह पैसा किसी शर्मनाक या विवादास्पद मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए दिया जाता है। ट्रंप को हश मनी मामले में बड़ा झटका: जज ने प्रतिरक्षा याचिका खारिज की

ट्रंप का हश मनी केस

यह मामला 2006 में एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ ट्रंप के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। डेनियल्स ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस संबंध का खुलासा करने की धमकी दी थी, जिसके बाद ट्रंप ने उसे चुप रखने के लिए गुपचुप तरीके से पैसे दिए थे। ट्रंप पर इन पैसों को देने के लिए व्यवसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर ट्रंप को चार साल तक की जेल की सजा हो सकती है, हालांकि यह पहला मामला है, इसलिए उन्हें हल्की सजा मिल सकती है। ट्रंप को हश मनी मामले में बड़ा झटका: जज ने प्रतिरक्षा याचिका खारिज की

Nidar Chhattisgarh Desk

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