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बिलासपुर: नायब तहसीलदार पर गिर सकती है निलंबन की गाज, कलेक्टर ने FIR और निलंबन के दिए निर्देश

9 एकड़ भूमि की अनियमितता का मामला

बिलासपुर जिले के पचपेड़ी तहसील के ग्राम भुरकुंडा सूर्यवंशी पारा में 9 एकड़ 44 डिसमिल भूमि को अवैध रूप से दूसरे व्यक्ति के नाम चढ़ाने का मामला सामने आया है। इस अनियमितता के आरोप में तत्कालीन नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार के खिलाफ कलेक्टर अवनीश शरण ने निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसडीएम मस्तूरी को भी आदेशित किया गया है। बिलासपुर: नायब तहसीलदार पर गिर सकती है निलंबन की गाज, कलेक्टर ने FIR और निलंबन के दिए निर्देश

जांच के दौरान मिली अनियमितताएं

मामले की शिकायत कलेक्टर को मिली थी, जिसके बाद एसडीएम मस्तूरी से जांच करवाई गई। जांच में पता चला कि 9 एकड़ 44 डिसमिल जमीन, जो कि गौरीबाई और अन्य के नाम पर थी, उसे नायब तहसीलदार रमेश कुमार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निजी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया। पटवारी के प्रतिवेदन में इस भूमि को निस्तार पत्रक में दर्ज किया गया था, लेकिन नायब तहसीलदार ने विक्रम सिंह पिता हेमलाल निवासी धनगवा के नाम पर इसे दर्ज करवा दिया। बिलासपुर: नायब तहसीलदार पर गिर सकती है निलंबन की गाज, कलेक्टर ने FIR और निलंबन के दिए निर्देश

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कलेक्टर के निर्देश

  1. नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि जांच में उनके दोषी होने के प्रथम दृष्टया सबूत मिले हैं।
  2. विक्रम सिंह के नाम पर दर्ज भूमि का पुनर्विचार कर इसे शासकीय या विधिक भू-स्वामी के नाम पर दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।
  3. भूमि के विक्रय पर संपूर्ण निराकरण तक रोक लगाई जाएगी।
  4. संबंधित भूमि से धान पंजीयन और धान विक्रय पर रोक लगाई जाएगी।
  5. विक्रम सिंह ने एक्सिस बैंक रायपुर से लोन प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि को बंधक रखा था। इस लोन की राशि संबंधित व्यक्ति से वापस जमा कराई जाएगी। बिलासपुर: नायब तहसीलदार पर गिर सकती है निलंबन की गाज, कलेक्टर ने FIR और निलंबन के दिए निर्देश

प्रशासन की सख्ती

कलेक्टर के इस सख्त निर्देश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। नायब तहसीलदार पर कार्रवाई से संकेत मिलता है कि भूमि संबंधी अनियमितताओं पर प्रशासन अब सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। बिलासपुर: नायब तहसीलदार पर गिर सकती है निलंबन की गाज, कलेक्टर ने FIR और निलंबन के दिए निर्देश

Nidar Chhattisgarh Desk

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