जशपुर: जशपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पत्थलगांव में फर्जी बिल मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर जशपुर ने स्कूल की प्राचार्य श्रीमती तनु ठाकुर पर सख्त निर्णय लेते हुए उनकी दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है। बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री खरीद का मामला: आत्मानंद स्कूल प्राचार्य पर कार्रवाई, दो वेतन वृद्धि रोकी गई
क्या है पूरा मामला?
स्कूल में बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री का लेन-देन किया गया था। शिकायत के बाद इस मामले की जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह पुष्टि हुई कि प्राचार्य तनु ठाकुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किया है। बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री खरीद का मामला: आत्मानंद स्कूल प्राचार्य पर कार्रवाई, दो वेतन वृद्धि रोकी गई
आदेश का विवरण
जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री खरीद का मामला: आत्मानंद स्कूल प्राचार्य पर कार्रवाई, दो वेतन वृद्धि रोकी गई
भविष्य के लिए चेतावनी
कलेक्टर ने यह भी सख्त चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसा कृत्य दोबारा होता है, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री खरीद का मामला: आत्मानंद स्कूल प्राचार्य पर कार्रवाई, दो वेतन वृद्धि रोकी गई
महत्वपूर्ण संदेश
यह मामला शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और सख्त प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। बिना पंजीकृत फर्मों से सामग्री खरीद का मामला: आत्मानंद स्कूल प्राचार्य पर कार्रवाई, दो वेतन वृद्धि रोकी गई