रायपुर

CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

Raipur (रायपुर): छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म (नेक्रोफीलिया) के आरोपी को सजा देने से इनकार कर दिया। इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी को केवल सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि जीवित और मृतक दोनों को गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार है, लेकिन मौजूदा कानून में शव से दुष्कर्म के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

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क्या था पूरा मामला?

यह घटना 18 अक्टूबर 2018 की है, जब गरियाबंद निवासी महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 9 साल की बेटी गायब हो गई है। महिला का कहना था कि वह काम पर गई थी, जबकि घर पर उसकी बेटी और मां थीं। जब वह काम से लौटकर घर आई, तो बेटी का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अपहरण की शिकायत दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की। CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

कड़ी खोजबीन के बाद मिला शव

पुलिस ने डॉग स्क्वाड और क्राइम स्क्वाड की मदद से गुमशुदा बच्ची की तलाश की। 20 अक्टूबर को पुलिस ने एक गड्ढे में संदेहास्पद वस्तु का पता लगाया, जहां गड्ढे की सफाई करने पर बच्ची का शव मिट्टी में दबा हुआ पाया गया। शव की पहचान उसके परिजनों ने की। CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

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आरोपियों ने किया अपराध स्वीकार

जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपियों नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश (22) और नितिन यादव (23) से सघन पूछताछ की, जिसमें दोनों ने नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

निचली अदालत का फैसला

ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी नितिन यादव को आईपीसी की धारा 376(3) (दुष्कर्म), धारा 363 (अपहरण), धारा 302 (हत्या), धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करने) और एट्रोसिटी एक्ट के तहत सजा सुनाई। वहीं, नीलकंठ को केवल साक्ष्य छिपाने के आरोप में सात साल की सजा दी गई। CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और आरोपियों की सजा बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा कानून में मृतक के शव से दुष्कर्म (नेक्रोफीलिया) के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

संबंधित कानून

हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि जीवित महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए कई कानून हैं, लेकिन मृतक महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जिससे यह मामला कानूनी दृष्टिकोण से जटिल बन गया है। CG BREAKING: 9 साल की बच्ची के शव से दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, सजा की याचिका खारिज

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