
रायपुर : छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ईडी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये संपत्तियां अवैध वसूली की रकम से अर्जित की गई थीं।
कुर्क की गई संपत्तियों में 364 आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि और 1.24 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) शामिल हैं। यह सभी संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अटैच की गई हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
ईडी ने बताया कि उन्होंने शराब घोटाले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि इस घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और 2500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई अर्जित की गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
ईडी की जांच रिपोर्ट में चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के लिए बनाए गए सिंडिकेट का मुखिया बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते उन्हें शराब सिंडिकेट का नियंत्रक और सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था। सिंडिकेट द्वारा एकत्र किए गए सभी अवैध धन का हिसाब रखने और उसके संग्रह, चैनलाइजेशन तथा वितरण से संबंधित सभी बड़े फैसले उनके निर्देशों के तहत लिए जाते थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
जांच में यह भी पता चला कि चैतन्य बघेल ने अवैध वसूली से अर्जित काले धन को अपने रियल एस्टेट कारोबार में लगाया और उसे वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी काले धन का उपयोग उनकी स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स की रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन’ के विकास के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
इस मामले में ईडी ने अनिल टुटेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस) और कवासी लखमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री) को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब तक करीब 215 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है, जिसमें चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
दूसरी ओर, ईओडब्ल्यू भी 3200 करोड़ रुपये के इस शराब घोटाले में जेल भेजे गए चैतन्य बघेल के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसे जल्द ही विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। चैतन्य बघेल की ओर से जमानत के लिए लगाया गया आवेदन विचारण कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों से खारिज हो चुका है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त
गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था। इस प्रकरण की जांच ईडी के साथ ही ईओडब्ल्यू भी कर रही है। ईओडब्ल्यू की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 12 नवंबर को सुनवाई के बाद चैतन्य की न्यायिक रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त



















