रायपुर : छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट अपडेट: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम अब निर्णायक दौर में पहुँच गया है। रायपुर जिले में शनिवार से 1.33 लाख से अधिक मतदाताओं के दावा-आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
रायपुर में SIR प्रक्रिया तेज: 116 अधिकारी संभालेंगे कमान
छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट अपडेट: प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, रायपुर जिले में कुल 1,33,053 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन सभी के मामलों की बारीकी से जांच और सुनवाई के लिए 116 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अब तक 5 हजार से ज्यादा मतदाताओं को व्यक्तिगत नोटिस भेजे जा चुके हैं, जिनकी सुनवाई 3 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगी।
महत्वपूर्ण तारीखें: कब आएगी अंतिम मतदाता सूची?
छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट अपडेट: यदि आपने भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए आवेदन किया है, तो ये तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं:
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सुनवाई की अवधि: 3 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक।
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सत्यापन प्रक्रिया: 14 फरवरी तक सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होगी।
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अंतिम प्रकाशन: 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
फील्ड पर चुनौतियां: ड्यूटी से गायब अधिकारियों पर उठ रहे सवाल
छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट अपडेट: एक ओर जहाँ प्रशासन प्रक्रिया तेज होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ केंद्रों से अधिकारियों के गायब रहने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए गए हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल जैसे केंद्रों पर BLO और संबंधित अधिकारी समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इससे उन मतदाताओं को परेशानी हो रही है जो शिफ्टिंग, नाम सुधार या एड्रेस चेंज के लिए फॉर्म जमा करना चाहते हैं।
मतदाता क्या करें? फॉर्म 6, 7 और 8 की पूरी जानकारी
छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट अपडेट: अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो आप घबराएं नहीं। निर्वाचन आयोग (ECI) ने अलग-अलग कार्यों के लिए विशिष्ट फॉर्म निर्धारित किए हैं:
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फॉर्म 6: नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए।
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फॉर्म 6-क: प्रवासी भारतीय (NRI) नागरिकों के लिए।
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फॉर्म 7: मतदाता सूची से नाम कटवाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए।
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फॉर्म 8: फोटो, पता, नाम में सुधार या कार्ड बदलने (Epic Card) के लिए।
जरूरी दस्तावेज और अपील की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट अपडेट: सुनवाई के दौरान आपको अपनी पहचान और जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेजों में से कोई भी एक (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जन्म प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा।
यदि आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं:
छत्तीसगढ़ वोटर लिस्ट अपडेट: अगर मतदाता ईआरओ (ERO) के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास और दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास दर्ज करा सकता है।