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कोयला घोटाला: निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

बिलासपुर: कोयला घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को सोमवार को बड़ी झटका लगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इससे पहले दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने खारिज कर दिया। कोयला घोटाला: निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

कोयला घोटाला मामले में उच्च न्यायालय में पहले सुनवाई हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोयला घोटाला: निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

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कोयला घोटाला का मामला

यह मामला एक बड़ा कोयला घोटाला है, जिसमें कई अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। रानू साहू, जो पहले IAS अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, और सूर्यकांत तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर इस घोटाले में अपनी भूमिका निभाई। कोयला घोटाला: निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

निलंबित IAS और कारोबारी की बढ़ी मुश्किलें

हाईकोर्ट के फैसले से दोनों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा, और मामले की आगे की सुनवाई में उनका भविष्य तय होगा। कोयला घोटाला: निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Nidar Chhattisgarh Desk

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