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दुर्ग के भ्रष्ट खनिज अधिकारी को 7 साल की सजा एवं जुर्माना !…ACB की जाँच में हुआ था आय से ज्यादा संपत्ति का खुलासा

दुर्ग के भ्रष्ट खनिज अधिकारी को 7 साल की सजा एवं जुर्माना !…ACB की जाँच में हुआ था आय से ज्यादा संपत्ति का खुलासा

NCG news desk Durg :-

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भिलाई। जितना वेतन, उससे कहीं अधिक की संपत्ति…ये बाते अक्सर आपने सुनी होगी सरकारीकर्मचारियों/अधिकारियो के मामले में। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB)  की टीम ने रेड मारकर ऐसे लोगों को पकड़ती है। उनकी संपत्तियों का खुलासा भी करती है। ऐसे ही एक मामले में एसीबी की कारवाई के बाद अब कोर्ट से उस अफसर को 7 साल की सजा हुई है। जिसके कब्जे से अनुपातहीन संपत्ति मिली थी।

जी हा हम बात कर रहे हैं दुर्ग के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे की । कुम्हारे को कोर्ट के द्वारा 7 साल कारावास की सजा सुनाई गयी एवं  20 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित भी किया गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपित गणेश प्रसाद कुम्हारे तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग द्वारा अपने एवं अपने परिवारवालों के नाम पर अत्यधिक मात्रा में चल-अचल संपत्ति अर्जित किए जाने की गोपनीय सूचना एसीबी रायपुर को मिली थी।

प्राप्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए  11 अक्टूबर 2020 को एसीबी ने विशेष न्यायालय रायपुर से तलाशी वारंट प्राप्त किया। इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपित के विजय नगर स्थित नवनिर्मित मकान की तलाशी ली। तलासी के  दौरान नकद रकम,बैंक संबंधित दस्तावेज,बीमा पालिसी,अचल संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जब्त किया गया।

आय-व्यय का ब्यौरा किया गया था तैयार …

एसीबी ने रेड मारकर कारवाई के दौरान खुलासा हुआ था कि, एक विवेचना के दौरान एक जनवरी 2004 से 12 अक्टूबर 2010 तक की अवधि का आय-व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया। ब्यौरा के मुताबिक आरोपित द्वारा कुल दो करोड़ 20 लाख 51 हजार 378 रुपये के अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया। जो उसकी औसत सकल आय की तुलना में 408 प्रतिशत अधिक है।

विवेचना उपरांत आरोपित गणेश प्रसाद कुम्हारे सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग के विरुद्ध धारा 13(1)(ई) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध प्रमाणित होने पर प्रकरण विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दुर्ग आदित्य जोशी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

 

Nidar Chhattisgarh Desk

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