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बिलासपुर

रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में अभी भी स्पेशल बनकर चलाई जा रही पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनें: हाईकोर्ट

बिलासपुर l रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनों को अभी भी स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने आज इस संबंध में एक जनहित याचिका की सुनवाई की।रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में अभी भी स्पेशल बनकर चलाई जा रही पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनें: हाईकोर्ट

कोरोना के बाद रेल सेवाओं की स्थिति

2020 और 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे सेवाओं में कई बदलाव किए गए थे। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि कई बंद पड़ी ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेनों में अभी भी कोविड काल के पहले जैसी सामान्य स्थिति नहीं आई है।रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में अभी भी स्पेशल बनकर चलाई जा रही पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनें: हाईकोर्ट

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याचिकाकर्ता की आपत्ति

याचिकाकर्ता और बिलासपुर के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें 2021 से नियमित हो चुकी हैं। लेकिन, लोकल पैसेंजर और मेमू ट्रेनें अभी भी स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के स्पेशल होने के कारण यात्रियों को उच्च किराया, अचानक ट्रेन कैंसिलेशन, और समय की पाबंदी न होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में अभी भी स्पेशल बनकर चलाई जा रही पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनें: हाईकोर्ट

रेलवे का पक्ष

रेलवे की ओर से उपस्थित डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 21 फरवरी 2024 से रेलवे बोर्ड ने सभी पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों को नियमित रूप से चलाने का आदेश दिया है, और यह आदेश बिलासपुर जोन पर भी लागू है।रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में अभी भी स्पेशल बनकर चलाई जा रही पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनें: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में बिलासपुर डीआरएम को निर्देशित किया है कि वह एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि क्या पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनें अभी भी स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही हैं, और यदि ऐसा है, तो क्यों। इसके बाद मामले की अंतिम सुनवाई होगी।रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद बिलासपुर जोन में अभी भी स्पेशल बनकर चलाई जा रही पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनें: हाईकोर्ट

 

 

Nidar Chhattisgarh Desk

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