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अपराधभिलाई

जमीन सौदे में धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज

भिलाई: न्यायालय ने जमीन सौदे में धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार कश्यप की अदालत ने दिया, जिसमें कहा गया कि प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होने के प्रमाण मिलते हैं। जमीन सौदे में धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज

पीड़ित ने न्यायालय में दायर किया परिवाद

परिवादी अनूप कुमार सिंह (निवासी सेक्टर 7, भिलाई) ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के माध्यम से अदालत में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाना को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। जमीन सौदे में धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज

आरोपियों के खिलाफ आरोप

परिवादी ने शीला देवी (महाराजगंज, गोरखपुर), मीरा देवी (रामपुर, गोरखपुर), रविंद्र साहनी (खाकी टोला, देवरिया) और बिंद्रावती (रामपुर, गोरखपुर) के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जमीन सौदे में धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज

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कैसे हुआ जमीन सौदे में फर्जीवाड़ा?

सितंबर 2022 में रविंद्र साहनी, धर्मेंद्र साहनी और मीरा देवी ने अनूप कुमार सिंह से संपर्क किया और दावा किया कि ग्राम कोहका में स्थित एक भूमि के वे कानूनी वारिस हैं
उन्होंने बताया कि यह जमीन उनके पिता जोगी लाल की थी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके नाम नामांतरण हो चुका है।
सौदे के लिए रूबी (परिचित मोहम्मद इरफान की पत्नी) को ग्राहक के रूप में शामिल किया गया।
जमीन का सौदा ₹30.19 लाख में तय हुआ और ₹3 लाख एडवांस कैश में दे दिए गए
इस दौरान, एक महिला को शीला देवी बताकर पेश किया गया, जबकि असली शीला देवी कोई और थी। जमीन सौदे में धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज

न्यायालय ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

परिवादी को जब इस धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि करते हुए पुलिस को FIR दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। जमीन सौदे में धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश पर FIR दर्ज

Nidar Chhattisgarh Desk

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