GST Department Action: 7000 कारोबारियों को नोटिस, क्या आपका नाम भी है लिस्ट में?
GST Notice : अगर आप एक कारोबारी (Businessman) हैं और टैक्स फाइलिंग में ढील बरत रहे हैं, तो सावधान हो जाइए! GST Department अब फुल एक्शन मोड में है। प्रदेश के लगभग 7000 कारोबारियों को बकाया टैक्स (Unpaid Tax) जमा न करने के कारण नोटिस जारी किया गया है।
GST Notice : सरकार ने इस साल ₹44,000 करोड़ का भारी-भरकम राजस्व वसूली (Revenue Collection) का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए विभाग अब कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।
क्यों मिल रहे हैं नोटिस? (Main Reasons)
GST Notice : विभागीय सूत्रों के अनुसार, नोटिस भेजने के पीछे मुख्य कारण ये हैं:
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Tax Discrepancy: टैक्स की राशि में अंतर (Difference in tax amount) पाया गया है।
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Unpaid Dues: लंबे समय से बकाया टैक्स जमा नहीं करना।
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Bogus Billing: फर्जी बिलिंग के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत फायदा उठाना।
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Mismatch in Returns: फाइल किए गए रिटर्न्स और एक्चुअल टर्नओवर में अंतर।
Target ₹44,000 Crore: क्या है विभाग का पूरा प्लान?
GST Notice : स्टेट और सेंट्रल जीएसटी विभाग को मिलकर इस वित्तीय वर्ष (Financial Year 2024-25/26) में ₹44,000 करोड़ का टारगेट पूरा करना है।
| विभाग (Department) | लक्ष्य (Target) | अब तक की वसूली (Collection So Far) |
| State GST | ₹27,500 Crore | ₹21,000 Crore (76%) |
| Central GST | ₹16,000 Crore | ₹13,000 Crore (81%) |
GST Notice : विभाग का लक्ष्य है कि 15 फरवरी तक हर हाल में इस टार्गेट को अचीव कर लिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पेंडिंग केसेस का निपटारा जल्द से जल्द करें।
Advanced Software से हो रही है निगरानी
GST Notice : अब टैक्स चोरी करना आसान नहीं होगा। GST Intelligence और Income Tax की टीमें विशेष AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर (Special Software) का इस्तेमाल कर रही हैं।
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यह सॉफ्टवेयर करोड़ों के टर्नओवर वाली फर्मों के Transactions और Tax Inputs का रियल-टाइम एनालिसिस करता है।
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अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली, तो सीधे छापेमारी (Raids) की तैयारी की जा रही है।
Taxpayers के लिए जरूरी सलाह
GST Notice : GST विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले सभी कारोबारी अपना बकाया टैक्स जमा कर दें। विवादित मामलों (Disputed Cases) को सुलझाने के लिए भी विभाग लगातार कैंप लगा रहा है।
Expert Tip: अगर आपको भी नोटिस मिला है, तो उसे नजरअंदाज न करें। प्रोफेशनल कंसल्टेंट की मदद से समय पर जवाब दें और पेनल्टी से बचें।
FAQs: GST Notice & Action
1. जीएसटी नोटिस का जवाब देने की समय सीमा क्या है?
आमतौर पर नोटिस में दी गई तारीख (Deadline) के भीतर जवाब देना अनिवार्य होता है। देरी करने पर भारी जुर्माना (Penalty) लग सकता है।
2. बोगस बिलिंग (Bogus Billing) क्या है?
बिना किसी सामान या सर्विस की सप्लाई के केवल टैक्स चोरी के उद्देश्य से फर्जी इनवॉइस बनाना बोगस बिलिंग कहलाता है, जो कि एक दंडनीय अपराध है।
3. क्या सभी 7000 व्यापारियों पर छापा पड़ेगा?
नहीं, नोटिस एक प्रक्रिया है। जो कारोबारी नोटिस का सही जवाब नहीं देंगे या टैक्स जमा नहीं करेंगे, केवल उन्हीं पर कड़ी कार्रवाई या छापेमारी की जाएगी।