केवल सरकारी स्कूलों के छात्रों को देना होगा एग्जाम, प्राइवेट स्कूलों को राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सत्र 2024-25 के लिए राज्य सरकार को निजी स्कूलों के छात्रों की केंद्रीयकृत बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से रोक दिया है। हालांकि, सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा पर लगी रोक
हाईकोर्ट ने अभिभावकों और निजी स्कूलों को दी राहत
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस बीडी गुरु ने निजी स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अभिभावक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इससे निजी स्कूलों के छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा पर लगी रोक
सिर्फ 2024-25 सत्र के लिए लागू रहेगा फैसला
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल इस शैक्षणिक सत्र (2024-25) के लिए दी गई है। आगे के सत्रों में सरकार कोई नई नीति बना सकती है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा पर लगी रोक
सरकार के फैसले पर उठे सवाल
इस आदेश के बाद राज्य सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देनी होगी, लेकिन निजी स्कूलों को इससे छूट मिल गई है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा पर लगी रोक