भिलाई में अवैध अतिक्रमण पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
भिलाई के अग्रसेन आईटीआई कोहका द्वारा सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे के खिलाफ हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अनिमेश वर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 45 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का आदेश: अग्रसेन आईटीआई कोहका द्वारा रोड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई
उच्च न्यायालय ने दिए सख्त निर्देश
माननीय उच्च न्यायालय ने नगर निगम भिलाई को निर्देशित किया है कि वह अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि शारदा गुप्ता के लगातार आवेदन के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। हाई कोर्ट का आदेश: अग्रसेन आईटीआई कोहका द्वारा रोड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई
सड़क पर अवैध कब्जे से नागरिकों को हो रही परेशानी
अग्रसेन आईटीआई ने कोहका भिलाई के चंद्रनगर के सड़क नंबर 6 पर लगभग 30 बाई 300 फीट क्षेत्र में अवैध कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे के कारण चंद्रनगर के निवासियों को रोज़ाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के बीच में अंधे मोड़, दुर्घटनाएं और बड़े वाहनों का आवागमन रुकने से जनहानि का खतरा बढ़ गया है। हाई कोर्ट का आदेश: अग्रसेन आईटीआई कोहका द्वारा रोड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई
अतिक्रमण के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं का खतरा
अतिक्रमण के कारण दो अंधे मोड़ पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क पर खड़ी 16 चक्के वाली ट्रकों के कारण निगलने में मुश्किल हो रही है। इसके अलावा, आपातकालीन स्थितियों, जैसे आगजनी में भारी जन और धन हानि हो सकती है। हाई कोर्ट का आदेश: अग्रसेन आईटीआई कोहका द्वारा रोड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई
भाजपा नेता शारदा गुप्ता का संघर्ष
भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने बताया कि वह लगभग 30 वर्षों से इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत कर रहे थे, लेकिन ऊंची पहुंच के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। थक-हारकर उन्होंने यह मामला हाई कोर्ट में दायर किया, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने चंद्रनगरवासियों को राहत प्रदान करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का आदेश: अग्रसेन आईटीआई कोहका द्वारा रोड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई