बिजली चोरी के मामले में पंकज मोदी को 70 हजार का जुर्माना, नहीं भरा तो होगी जेल

कोरबा में बिजली चोरी पर कड़ी कार्रवाई, आरोपी को आर्थिक दंड और जेल की सजा
कोरबा। बिजली चोरी के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ढोढ़ीपारा भैंस खटाल निवासी पंकज मोदी को विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) सत्येंद्र कुमार साहू की अदालत ने ₹70,000 का आर्थिक दंड लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को कुल 5 महीने की जेल होगी। बिजली चोरी के मामले में पंकज मोदी को 70 हजार का जुर्माना, नहीं भरा तो होगी जेल
क्या है पूरा मामला?
➡️ 7 अगस्त 2019 को पंकज मोदी ने अपने कनेक्शन (सर्विस क्रमांक: 1005028253) में बायपास वायरिंग कर ₹54,772 मूल्य की बिजली चोरी की थी।
➡️ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने अधिवक्ता दीपक बजाज के माध्यम से आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) कोरबा में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया।
➡️ अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और आर्थिक दंड सहित सजा सुनाई। बिजली चोरी के मामले में पंकज मोदी को 70 हजार का जुर्माना, नहीं भरा तो होगी जेल
अदालत का सख्त फैसला
✅ धारा 135 विद्युत अधिनियम:
✔️ ₹65,000 का अर्थदंड
✔️ राशि जमा न करने पर 4 महीने का कारावास
✅ धारा 138 विद्युत अधिनियम:
✔️ ₹5,000 का अतिरिक्त अर्थदंड
✔️ राशि न देने पर 1 महीने की अतिरिक्त जेल
कोरबा में बिजली चोरों में मचा हड़कंप
न्यायालय के इस सख्त फैसले के बाद बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बिजली चोरी करने वालों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी के मामले में पंकज मोदी को 70 हजार का जुर्माना, नहीं भरा तो होगी जेल









