रायपुर। रायपुर संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (PIT NDPS) एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को 3 महीने के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के उद्देश्य से की गई है। Raipur Breaking: NDPS एक्ट के तहत 9 अपराधियों को जेल, संभागायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई
NDPS एक्ट के तहत जेल भेजे गए अपराधियों की सूची
✅ सुलक्षणा पांडेय – निवासी सैदा, सकरी, बिलासपुर (3 माह)
✅ श्यामचरण गुप्ता – निवासी भस्को, चौकी बेलगहना, बिलासपुर (3 माह)
✅ गोविंदा कुमार मेहर – निवासी भाठापारा भरारी, रतनपुर, बिलासपुर (3 माह)
✅ चंदु पटेल – निवासी वेदपरसदा, मस्तुरी, बिलासपुर (3 माह)
✅ नर्मदा गुप्ता – निवासी कोनचरा, चौकी बेलगहना, बिलासपुर (3 माह)
✅ भोला स्वीपर – निवासी बुधवारी बाजार, सक्ती (3 माह)
✅ सुरेंद्र रात्रे – निवासी धमनी, हसौद, सक्ती (3 माह)
✅ चंद्रिका प्रसाद साहू – निवासी पिहरीद, मालखरौदा, सक्ती (3 माह)
✅ अभय कुमार सिंह – निवासी माती सागर पारा, सिविल लाइन, कोरबा (3 माह)
Raipur Breaking: NDPS एक्ट के तहत 9 अपराधियों को जेल, संभागायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई
संभागायुक्त कावरे का सख्त संदेश
संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज को नशे से मुक्त करना और युवाओं को इस जाल से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस कार्रवाई के बाद अवैध मादक पदार्थ व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, और पुलिस अन्य संदिग्धों पर भी नजर बनाए हुए है। Raipur Breaking: NDPS एक्ट के तहत 9 अपराधियों को जेल, संभागायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई
PIT NDPS एक्ट क्या है?
🔹 PIT NDPS (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट, 1988 उन अपराधियों पर लागू किया जाता है, जो लगातार मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करते हैं।
🔹 इस कानून के तहत, गंभीर अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को बिना जमानत जेल भेजने का प्रावधान है।
🔹 सरकार इस एक्ट का उपयोग उन अपराधियों के खिलाफ करती है, जिन्हें रोकने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। Raipur Breaking: NDPS एक्ट के तहत 9 अपराधियों को जेल, संभागायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई