
कॉपीराइट विवाद में फंसे ए.आर. रहमान: ‘शिव स्तुति’ पर 2 करोड़ के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती, जानें क्या हैं दलीलें
मुख्य बातें:
दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान ने कॉपीराइट मामले में एकल पीठ के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
WhatsApp Group Join NowFacebook Page Follow NowYouTube Channel Subscribe NowTelegram Group Follow NowInstagram Follow NowDailyhunt Join NowGoogle News Follow Us!यह मामला उनकी फिल्म ‘पोन्नियन सेलवन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा है, जिस पर ‘शिव स्तुति’ की नकल का आरोप है।
एकल पीठ ने रहमान पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और क्रेडिट देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अब यह अपील दायर की गई है।
कोर्ट में बहस इस बात पर केंद्रित रही कि क्या शास्त्रीय संगीत के किसी ‘राग’ पर आधारित दो रचनाओं को एक-दूसरे की नकल माना जा सकता है।
नई दिल्ली: कॉपीराइट विवाद में फंसे ए.आर. रहमान: ‘शिव स्तुति’ पर 2 करोड़ के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती, ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान अपने एक गाने को लेकर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन पर 2 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया था। यह मामला उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पोन्नियन सेलवन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ पर ‘शिव स्तुति’ की नकल के आरोपों से जुड़ा है।
क्या है पूरा कॉपीराइट विवाद?
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब 2023 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ए.आर. रहमान ने अपने गाने ‘वीरा राजा वीरा’ में उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर (प्रसिद्ध डागर बंधु) द्वारा रचित ‘शिव स्तुति’ की धुन का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्हें इसका कोई श्रेय नहीं दिया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रहमान और अन्य प्रतिवादियों को डागर बंधुओं को क्रेडिट देने और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया था।कॉपीराइट विवाद में फंसे ए.आर. रहमान: ‘शिव स्तुति’ पर 2 करोड़ के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती
हाईकोर्ट में रहमान ने क्या दी दलीलें?
इस फैसले के खिलाफ ए.आर. रहमान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील साईकृष्ण राजगोपाल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने संगीत की बारीकियों पर तर्क दिए।कॉपीराइट विवाद में फंसे ए.आर. रहमान: ‘शिव स्तुति’ पर 2 करोड़ के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती
राग पर आधारित रचना नकल नहीं: उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हर ‘राग’ का एक कठोर व्याकरण और नियम होता है। ‘शिव स्तुति’ और रहमान का गाना, दोनों ही ‘राग अदाना’ पर आधारित हैं। केवल एक ही राग का अनुसरण करना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि राग एक पारंपरिक संरचना है, किसी की निजी संपत्ति नहीं।
प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस: वकील ने कहा कि एकल पीठ के फैसले से रहमान की प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है, जिसमें उन्हें सीधे तौर पर उल्लंघन का दोषी मान लिया गया और जुर्माना लगा दिया गया।
कोर्ट ने उठाए संगीत की मौलिकता पर अहम सवाल
इस मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने भी संगीत की मौलिकता और कॉपीराइट को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए।कॉपीराइट विवाद में फंसे ए.आर. रहमान: ‘शिव स्तुति’ पर 2 करोड़ के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती
कोर्ट किस हद तक करे विश्लेषण?: बेंच ने पूछा कि अदालत संगीत के रागों और स्वरों की तकनीकी बारीकियों में किस हद तक जा सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि किसी गाने में मोजार्ट की सिम्फनी से समानता मिलती है, तो क्या मोजार्ट को उस धुन पर एकाधिकार दे दिया जाएगा?
किसके कान से हो फैसला?: कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि कॉपीराइट का फैसला किस आधार पर हो – एक आम श्रोता के कान से या किसी संगीत के विशेषज्ञ के कान से?
रहमान के वकील ने अंत में कहा कि इस मामले में कोर्ट जो भी फैसला देगी, उसका देश में संगीत के भविष्य पर बहुत बड़ा और गहरा असर होगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है।कॉपीराइट विवाद में फंसे ए.आर. रहमान: ‘शिव स्तुति’ पर 2 करोड़ के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती



















