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महासमुंद

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत महासमुंद की सरपंच प्रीति सोनवानी बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव पर रोक

बागबाहरा कला की सरपंच पर कार्रवाई, प्रशासन ने दी सख्त सजा

महासमुंद: बागबाहरा कला ग्राम पंचायत की सरपंच प्रीति सोनवानी को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत उनके कर्तव्यों में लापरवाही के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दंडाधिकारी उमेश साहू द्वारा जारी आदेश में, सरपंच प्रीति सोनवानी पर 6 साल के लिए किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत महासमुंद की सरपंच प्रीति सोनवानी बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव पर रोक

पंचायत कार्यों में गंभीर लापरवाही के चलते हुई बर्खास्तगी

पंचायत और जनपद पंचायत बागबाहरा की रिपोर्ट में पाया गया कि सरपंच प्रीति सोनवानी 17 जुलाई 2024 से पंचायत कार्यालय से अनुपस्थित थीं। पंचायत की अहम बैठकों में उनकी गैरमौजूदगी से कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। पेंशन, राशन कार्ड, आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र, और निर्माण कार्यों में देरी के कारण ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत महासमुंद की सरपंच प्रीति सोनवानी बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव पर रोक

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बिना सूचना गायब, नोटिस का जवाब नहीं

सरपंच की अनुपस्थिति पर पंचायत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने के कारण नोटिस उनके निवास पर चस्पा किया गया। फिर भी जवाब न देने और अपने पक्ष में कोई सफाई न देने के कारण एकपक्षीय कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत महासमुंद की सरपंच प्रीति सोनवानी बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव पर रोक

आदेश में उल्लंघन का हवाला, धारा 40 के तहत कार्रवाई

जनपद पंचायत बागबाहरा की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि सरपंच की लापरवाही छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 और नियम 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके तहत धारा 40(1) के अंतर्गत उन्हें पद से हटा दिया गया और धारा 40(2) के तहत अगले 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से रोक लगा दी गई। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत महासमुंद की सरपंच प्रीति सोनवानी बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव पर रोक

इस कार्रवाई से प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर

यह कार्रवाई 24 अक्टूबर 2024 को न्यायालयीन हस्ताक्षर के साथ लागू की गई, जो कि पंचायत और प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और कर्तव्य पर जोर देती है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत महासमुंद की सरपंच प्रीति सोनवानी बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव पर रोक

Nidar Chhattisgarh Desk

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