Berojgari Bhatta : बेरोजगार आय प्रमाण पत्र के लिए तहसील एवं पटवारी कार्यालय में भटकने को मजबूर..बेरोजगारों को लेना पड़ रहा दलालों का सहारा

आय प्रमाण पत्र के लिए पटवारी और तहसील कार्यालय में जानबूझ कर किया जा रहा है लेट लतीफ बेरोजगारी भत्ता के आवेदन के लिए लगाना पड़ रहा है इन कार्यालयों का चक्कर मजबूरी मे बेरोजगारों को लेना पड़ रहा दलालों का सहारा
NCG NEWS DESK भिलाई। शासन की मितान योजना लागू होने के बावजूद आम लोगों को जरुरी प्रमाण पत्र के लिए पहले की तरह फिर सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने आवेदन करने वालों के साथ यही हो रहा है। आवेदकों को आय प्रमाण पत्र हासिल करने शपथ पत्र के साथ पटवारी कार्यालय जाना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय सीमा का कोई ठिकाना नहीं रहने से अनेक आवेदक दलालों का सहारा लेने में भलाई समझ रहे हैं।
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग.इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग.इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में तहसीलदार से जारी आय प्रमाण पत्र को अपलोड करने की अनिवार्यता आवेदकों के लिए परेशानी का सबब बन रही है।
आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को सबसे पहले शपथ पत्र बनाना पड़ रहा है।
शपथ पत्र देखकर ही पटवारी आय प्रमाण पत्र की अनुशंसा कर रहे हैं। लेकिन निर्धारित प्रारूप में पटवारी का हस्ताक्षर लेने के लिए आवेदकों को एक से अधिक बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। पटवारी से हस्ताक्षर होने के बाद ही आवेदक को मितान योजना का लाभ मिल पा रहा है। कुछ आवेदक ऐसे भी हैं जो पटवारी से हस्ताक्षर होने के बाद तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं। ऐसे आवेदकों को वहां मौजूद रहने वाले दलाल अपने घेरे में लेने से चूक नहीं रहे हैं। जानकारी के अभाव और दफ्तर का चक्कर लगाना ना पड़े इसलिए अनेक आवेदक दलालों को दो से तीन सौ रुपए देकर आय प्रमाण पत्र हासिल कर रहे हैं।
गौरतलब रहे कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आय, जाति, निवासी, जन्म और मृत्यु जैसे प्रमाण पत्रों के लिए नगर निगम क्षेत्र में मितान योजना लागू किया गया है। डायल 14545 में फोन करने पर आवेदक को उसके जरुरत वाले प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी दी जाती है। बेरोजगारी भत्ता आवेदन के लिए मितान योजना के तहत आय प्रमाण हासिल करने वालों को निर्धारित प्रारूप में पटवारी की अनुशंसा मांगी जा रही है। इसके लिए ही आवेदक को नोटरी और पटवारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आसानी से काम होता नहीं देख अनेक आवेदक दलालों से संपर्क कर दो से तीन सौ रुपए खर्च कर आय प्रमाण पत्र हासिल करने में ही भलाई समझ रहे हैं। जबकि शपथ पत्र का खर्च छोड़ दिया जाए तो मितान योजना में आय प्रमाण पत्र के लिए महज 50 रुपए शुल्क निर्धारित है।
ये है पात्रता की नियम व शर्तें
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12 वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो ।



















