जनसूचना अधिकारी पर लगा 85 लाख का जुर्माना : राज्य सूचना आयुक्त की कार्यवाही

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था
NCG News desk Raipur :-
इन जनसूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल है। इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध आयोग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है। जनसूचना अधिकारी पर लगा 85 लाख का जुर्माना
नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है। जनसूचना अधिकारी पर लगा 85 लाख का जुर्माना
इससे आवेदकों को रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होती है। राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से भी सुनवाई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से जुड़कर द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। जनसूचना अधिकारी पर लगा 85 लाख का जुर्माना
Forest Department Durg : सुचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम अवमानना कर रहे है वन विभाग दुर्ग
PHE Department Durg : सुचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम अवमानना कर रहे है पीएचई विभाग दुर्ग



















