RBI ने SBI पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, जानें कहां हो गई चूक

NCG NEWS DESK NEW DELHI :-
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और इसकी जानकारी सोमवार को शेयर की. ये पेनाल्टी नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाई गई है. मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने इस संबंध में जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि एसबीआई ने डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है. जिसके चलते बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है.
एसबीआई ने यहां कर दी भूल
रिपोर्ट में बताया गया है कि RBI को पता चला था कि स्टेट बैंक ने pledgee के तौर पर कुछ कंपनियों के 30 फीसदी से ज्यादा पेड-अप शेयर पूंजी ले रखी थी, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत तय अवधि में इसका अमाउंट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डिपॉजिट नहीं किया था. इसके लिए केंद्रीय बैंक ने SBI को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया था. इन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ही बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या ग्राहकों पर होगा इसका असर?
अब बड़ा सवाल ये है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर की गई आरबीआई की इस कार्रवाई का असर क्या बैंक के ग्राहकों पर भी पड़ेगा. तो बता दें कि आरबीआई की ओर से इस संबंध में तस्वीर साफ कर दी गई है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि एसबीआई पर ये जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों को लेकर लगाया गया है और बैंक व ग्राहकों के बीच ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह के एग्रीमेंट से इसका कोई लेना-देना नहीं है. यानी बैंक यूजर्स पर RBI के इस एक्शन का कोई असर नहीं होगा और उन्हें सारी सेवाएं सुचारू मिलती रहेंगी.
इन दो बैंक पर भी लगी पेनल्टी
नियमों का उल्लंघन करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ इस समय RBI फुल एक्शन मूड में नजर आ रहा है. सिर्फ एसबीआई ही नहीं, बल्कि केंद्रीय बैंक ने दो और बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इसमें पहला नाम सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) है, जिस पर NPA Accounts से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल रूल्स ब्रेक करने का आरोप है और इसके लिए बैंक पर 66 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा आरबीआई के दिशा-निर्देशों को ना मानना केनरा बैंक (Canera Bank) को भी महंगा पड़ा है और इस पर 32.30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
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