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सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

RTI के तहत अब परीक्षा अंकों की जानकारी मिलेगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत किया जा सकता है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह निर्णय सुनाया। सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों दिया था यह आदेश?

11 नवंबर 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए RTI के तहत परीक्षा अंकों की जानकारी देने को सही ठहराया। यह मामला जिला कोर्ट, पुणे में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा से जुड़ा था, जिसमें एक उम्मीदवार ने खुद सहित अन्य उम्मीदवारों के अंकों की जानकारी मांगी थी। सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

RTI आवेदन को ‘गोपनीयता’ के आधार पर किया गया था खारिज

आवेदक ने परीक्षा में अच्छे रैंक के बावजूद चयन न होने पर परिणाम और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर RTI दायर की थी। हालांकि, जानकारी को ‘गोपनीय’ बताकर देने से मना कर दिया गया। सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा में प्राप्त अंकों को निजी जानकारी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, RTI अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत केवल वही निजी जानकारी छूट दी जा सकती है, जिसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं होता

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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सार्वजनिक पदों के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों को उजागर करना पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान:

“परीक्षा के अंकों का खुलासा व्यक्तिगत जानकारी हो सकता है, लेकिन यदि यह जनहित में आवश्यक हो, तो इसे साझा किया जाना चाहिए। RTI अधिनियम के तहत इस जानकारी को गोपनीय नहीं रखा जा सकता।” सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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