छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, चयन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

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नियुक्ति के लिए बनाए गए मापदंडों को दी गई है चुनौती, अब 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी रोक बरकरार रखी है। नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस रोक के बाद अब अगली सुनवाई तक कोई भी नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी।
क्यों लगी है नियुक्ति पर रोक?
दरअसल, राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो मापदंड और प्रक्रिया तय की गई है, उसे लेकर हाईकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये मापदंड सही नहीं हैं और इनमें पारदर्शिता की कमी है।छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार
सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई
इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकीलों ने अपना जवाब (रिज्वाइंडर) दाखिल करने के लिए न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की। न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए दो दिनों का समय प्रदान किया है।छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार
अगली सुनवाई 29 जुलाई को
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए पहले 29 मई को भी इन नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब सभी की निगाहें 29 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसके बाद ही यह साफ हो सकेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया का भविष्य क्या होगा।छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार









