भिलाईनगर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण और नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत, भिलाई नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मांस विक्रय दुकानें आगामी दिसंबर माह की 2 तिथियों को बंद रहेंगी। भिलाई निगम क्षेत्र में पशुवध गृह एवं मांस विक्रय दुकानें 7 और 18 दिसंबर को बंद रहेंगी
कब रहेगा बंद?
- 7 दिसंबर 2024 (शनिवार) – संत तारण तरण जयंती के अवसर पर
- 18 दिसंबर 2024 (बुधवार) – गुरू घांसीदास जयंती के मौके पर
इन दोनों तिथियों पर सभी पशुवध गृह और मांस विक्रय केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश शासन द्वारा कड़ाई से पालन करवाने के लिए जारी किया गया है। भिलाई निगम क्षेत्र में पशुवध गृह एवं मांस विक्रय दुकानें 7 और 18 दिसंबर को बंद रहेंगी
क्या है आदेश का उद्देश्य?
यह आदेश पर्यावरण और पशु संरक्षण के दृष्टिकोण से दिया गया है, ताकि इन विशेष तिथियों पर जीव हत्या और मांस विक्रय को रोका जा सके। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगम प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों को सूचित कर दिया है। भिलाई निगम क्षेत्र में पशुवध गृह एवं मांस विक्रय दुकानें 7 और 18 दिसंबर को बंद रहेंगी