अंबिकापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, पटवारी निलंबित
एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल को नोटिस, ट्रांसफर आदेश न मानने पर पटवारी पप्पू सोनी सस्पेंड

अंबिकापुर : अंबिकापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, पटवारी निलंबित. अंबिकापुर जिले में प्रशासन अब स्वास्थ्य सेवाओं में मानकों का पालन सुनिश्चित करने और शासकीय आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल को नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वहीं ट्रांसफर आदेश का पालन न करने पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है।
एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर कार्रवाई
कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त टीम ने 30 अक्टूबर 2025 को अंबिकापुर के मायापुर स्थित ठनगनपारा क्षेत्र में संचालित एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट में निर्दिष्ट आवश्यक मापदंडों, सुविधाओं एवं पंजीकरण की शर्तों का पालन नहीं कर रहा था। अस्पताल परिसर में कई गंभीर कमियां और अनियमितताएं पाई गईं। अंबिकापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, पटवारी निलंबित
इन कमियों को गंभीर मानते हुए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि वे तीन कार्य दिवस के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा नर्सिंग होम एक्ट के तहत अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य जिले में सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में स्वास्थ्य सेवा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और मरीजों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, पटवारी निलंबित
ट्रांसफर आदेश न मानने पर पटवारी निलंबित
दूसरी घटना में, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले पटवारी पप्पू सोनी को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी पप्पू सोनी पर आरोप है कि नवीन पदस्थापना होने के बाद भी उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। अंबिकापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, पटवारी निलंबित
कार्यालय भू-अभिलेख के आदेशानुसार, तहसील कार्यालय राजपुर में पदस्थ पटवारी पप्पू सोनी को तहसील कार्यालय सामरी में स्थानांतरित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा पप्पू सोनी को नवीन पदस्थापना में पदभार ग्रहण करने के लिए भारमुक्त भी कर दिया गया था। हालांकि, 4 नवंबर 2025 तक पप्पू सोनी ने तहसील कार्यालय सामरी में अपनी हाजिरी नहीं दी। अंबिकापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, पटवारी निलंबित
इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के खिलाफ मानते हुए, कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत पप्पू सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। अंबिकापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती, पटवारी निलंबित



















