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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर लगाई रोक, ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ की आपत्ति पर हुई सुनवाई

दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए विवादित फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि महिला के स्तनों को छूना और उसके पायजामे की डोरी खींचना बलात्कार की कोशिश के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आदेश के खिलाफ ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ संगठन ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर लगाई रोक, ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ की आपत्ति पर हुई सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति

✅ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फैसले में संवेदनशीलता की भारी कमी दिखती है
✅ शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला संभालकर रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया, जिससे इस पर और संदेह बढ़ गया।
पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियों को ग़लत और अमानवीय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर लगाई रोक, ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ की आपत्ति पर हुई सुनवाई

‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ संगठन ने जताई आपत्ति

‘We The Women of India’ संगठन ने हाईकोर्ट के आदेश को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।
✅ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इसे संविधान और महिला सुरक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर लगाई रोक, ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ की आपत्ति पर हुई सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आगे की प्रक्रिया

जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस आदेश पर रोक लगाई।
✅ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिक्रिया मांगी। 
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में सहयोग मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर लगाई रोक, ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ की आपत्ति पर हुई सुनवाई

पहले भी दायर हो चुकी है याचिका

24 मार्च को जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था
✅ लेकिन अब नए घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और रोक लगाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर लगाई रोक, ‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ की आपत्ति पर हुई सुनवाई

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