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गड्ढों वाली सड़कों पर टोल टैक्स नहीं! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यात्रियों को मिली राहत

नई दिल्ली: गड्ढों वाली सड़कों पर टोल टैक्स नहीं! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यात्रियों को मिली राहत, अब अधूरी और गड्ढों से भरी सड़कों पर टोल टैक्स देना गैरकानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर सड़कें खराब हैं, गड्ढों से भरी हैं या उन पर ट्रैफिक जाम की वजह से यात्रा करना मुश्किल है, तो यात्रियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता। यह फैसला NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) और कंसेशनेयर की अपीलों को खारिज करते हुए सुनाया गया, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है।

मुख्य न्यायाधीश ने उठाए सवाल, नागरिकों के हित में फैसला

मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब नागरिक वाहन खरीदते समय ही पर्याप्त टैक्स देते हैं, तो उन्हें गड्ढों और खराब सड़कों से गुजरने के लिए बार-बार टोल टैक्स क्यों देना पड़े? कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सड़क उपयोगकर्ताओं का कल्याण आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।गड्ढों वाली सड़कों पर टोल टैक्स नहीं! 

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केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराते हुए दिया, जिसमें त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो जातीं, तब तक टोल टैक्स वसूलना अनुचित है।गड्ढों वाली सड़कों पर टोल टैक्स नहीं! 

NHAI की दलील खारिज, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

NHAI और कंसेशनेयर ने कोर्ट में दलील दी थी कि टोल टैक्स सड़क रखरखाव के लिए जरूरी है और इसे रोकने से भारी नुकसान होगा। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अगर एक ही सड़क पर यात्रा करने में 12 घंटे लगते हैं, तो यात्री 150 रुपये क्यों देगा? कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण में देरी और ब्लैक स्पॉट के लिए जिम्मेदार ठेकेदार को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा।गड्ढों वाली सड़कों पर टोल टैक्स नहीं! 

टोल निलंबन और आगे की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, टोल निलंबन फिलहाल चार सप्ताह तक या यातायात सामान्य होने तक जारी रहेगा। स्थिति में सुधार होने के बाद NHAI फिर से टोल वसूली के लिए आवेदन कर सकता है। केरल हाईकोर्ट को इस मामले की निगरानी जारी रखने के लिए कहा गया है।गड्ढों वाली सड़कों पर टोल टैक्स नहीं! 

देशभर के यात्रियों के लिए एक नजीर

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देशभर के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है। यह स्थापित करता है कि जनता से टोल टैक्स तभी वसूला जा सकता है जब उन्हें अच्छी और सुरक्षित सड़कें मिलें। खराब सड़कों पर टोल वसूली जनता के अधिकारों का उल्लंघन है।गड्ढों वाली सड़कों पर टोल टैक्स नहीं! 

Nidar Chhattisgarh Desk

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