दुर्ग l पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी महेश देशमुख को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/109 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। यदि अर्थदंड नहीं चुकाया जाता है, तो आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नू साहू ने इस मामले की पैरवी की थी।युवक पर चाकू से हमला: आरोपी को मिली तीन साल की सजा
विवाद की शुरुआत और हमला
यह मामला 14 नवंबर 2021 की रात 8:00 बजे का है, जब आजाद चौक छिरियापारा, रुआबांधा थाना भिलाई नगर निवासी लक्ष्मीनाथ और उसका छोटा भाई लक्ष्मण यादव अपने घर के पास खड़े थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला महेश देशमुख नाली में कचरा फेंकने को लेकर लक्ष्मीनाथ से गाली-गलौज करने लगा। जब लक्ष्मण यादव ने गाली देने से मना किया और बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो गुस्से में आए महेश देशमुख ने लक्ष्मण यादव पर चाकू से हमला कर दिया।युवक पर चाकू से हमला: आरोपी को मिली तीन साल की सजा
घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया
लक्ष्मण यादव को गंभीर रूप से घायल देखकर लक्ष्मीनाथ और उसकी पत्नी प्रार्थिया जहोत्री बाई ने झगड़े को शांत कराया और घायल लक्ष्मण को इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद प्रार्थिया जहोत्री बाई ने भिलाई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर महेश देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।युवक पर चाकू से हमला: आरोपी को मिली तीन साल की सजा
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी महेश देशमुख को तीन साल सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले से न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून के तहत ऐसे अपराधों को गंभीरता से लिया जाएगा।युवक पर चाकू से हमला: आरोपी को मिली तीन साल की सजा