
अदालत के आदेश के बाद ही जागती है सरकार, राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने सुनाई खरी-खरी,अग्नि सुरक्षा नियमों पर लगाई थी फटकार
- अदालत के आदेश के बाद ही जागती है सरकार
- राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
- अग्नि सुरक्षा नियमों पर लगाई थी फटकार
NCG News desk Mumbai:-
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मई 2024 तक अग्नि सुरक्षा नियमों व विनियमों की अधिसूचना जारी किए जाने की जानकारी मिलने के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जब तक अदालत ने आदेश नहीं दिया, तब तक राज्य सरकार ने न तो कोई कदम उठाया और न ही उसकी नींद खुली।अदालत के आदेश के बाद ही जागती है सरकार
हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ समिति द्वारा इस वर्ष फरवरी में रिपोर्ट सौंप दिए जाने के बाद भी अग्नि सुरक्षा नियम एवं विनियम को लागू करने कि यदि सरकार ने फरवरी में ही समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती तो अब तक अधिसूचना जारी भी हो गई होती।अदालत के आदेश के बाद ही जागती है सरकार

पीठ ने कहा- ‘समिति द्वारा सिफारिश करने के वाद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और कुछ नहीं किया, जब अदालत ने आदेश दिया, तभी जाकर आपकी नींद खुली’ हाईकोर्ट ने समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट वकील आभा सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मुंबई में 26/11 के हमले के वाद 2009 में यह मसौदा विनियम जारी किया गया था। अदालत के आदेश के बाद ही जागती है सरकार
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