कुलतली मामले के दोषियों को तीन महीने में मृत्युदंड की सजा मिले: ममता बनर्जी का पुलिस को निर्देश

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना में एक 10 साल की बच्ची के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड की सजा मिले। कुलतली मामले के दोषियों को तीन महीने में मृत्युदंड की सजा मिले: ममता बनर्जी का पुलिस को निर्देश
पुलिस को निर्देश
कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करने के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस बॉडीगार्ड लाइन्स में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “मैं चाहती हूं कि पुलिस कुलतली मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई करे। अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” कुलतली मामले के दोषियों को तीन महीने में मृत्युदंड की सजा मिले: ममता बनर्जी का पुलिस को निर्देश
घटना का विवरण
10 वर्षीय बच्ची की हत्या की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया। उन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि बच्ची का शव शनिवार को दक्षिण 24 परगना के कुलतली में पाया गया। कुलतली मामले के दोषियों को तीन महीने में मृत्युदंड की सजा मिले: ममता बनर्जी का पुलिस को निर्देश
मीडिया ट्रायल पर आपत्ति
मुख्यमंत्री ने बलात्कार के मामलों में ‘मीडिया ट्रायल’ पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है और इसे रोका जाना चाहिए। कुलतली मामले के दोषियों को तीन महीने में मृत्युदंड की सजा मिले: ममता बनर्जी का पुलिस को निर्देश









