
आय से अधिक संपत्ति मामला: अभियंता मनोज सिंह ठाकुर को 5 साल की सजा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने अहम फैसला सुनाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह ठाकुर को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। जुर्माना न भरने पर अभियंता को अतिरिक्त 1 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। CG BREAKING: भ्रष्टाचार में दोषी अभियंता को 5 साल की सजा, विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला
कैसे उजागर हुआ भ्रष्टाचार?
? 20 जुलाई 2015 को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर अभियंता के रायपुर स्थित दीनदयाल नगर निवास पर छापा मारा।
? छापेमारी में सोने-चांदी के आभूषण, नगदी, वाहन, बैंक पासबुक, बीमा पत्रक और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए।
? जांच में सामने आया कि मनोज सिंह ठाकुर और उनके परिजनों के नाम पर कुल 71 लाख 22 हजार 771 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति दर्ज है। CG BREAKING: भ्रष्टाचार में दोषी अभियंता को 5 साल की सजा, विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला
विशेष न्यायालय का सख्त रुख
विशेष न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा:
? “भ्रष्टाचार समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। यह देश, प्रदेश और समाज के समुचित विकास को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।” CG BREAKING: भ्रष्टाचार में दोषी अभियंता को 5 साल की सजा, विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला
भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन सख्त!
✔️ ACB और EOW द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामलों में लगातार कार्रवाई जारी है।
✔️ सरकार की कोशिश भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने और पारदर्शिता लाने की है।
✔️ इस फैसले से सरकारी तंत्र में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया गया है। CG BREAKING: भ्रष्टाचार में दोषी अभियंता को 5 साल की सजा, विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला









