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मोटर दुर्घटना दावा: वाहन मॉडल गलत होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा, जाने पूरा मामला…

दुर्घटना दावा खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वाहन का मॉडल गलत बताया गया था। कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए 40,000 रुपये के मुआवजे को बहाल करने का निर्णय सुनाया। मोटर दुर्घटना दावा: वाहन मॉडल गलत होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा, जाने पूरा मामला…

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हाईकोर्ट ने क्यों किया था मुआवजा खारिज?

मामला एक मोटर दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें परमेश्वर सुब्रे हेगड़े को गंभीर चोटें आई थीं। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरसी ने 40,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहते हुए फैसला पलट दिया कि वाहन का नाम टाटा स्पैसियो से बदलकर टाटा सूमो कर दिया गया था, जबकि पंजीकरण नंबर (KA-31/6059) दोनों मामलों में एक ही था। मोटर दुर्घटना दावा: वाहन मॉडल गलत होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा, जाने पूरा मामला…

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन मॉडल में बदलाव मुआवजा खारिज करने का ठोस आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने माना कि अगर वाहन का पंजीकरण नंबर एक ही है और दुर्घटना में वही वाहन शामिल था, तो छोटे-मोटे तकनीकी अंतर दावे को निरस्त करने का कारण नहीं बनने चाहिए। मोटर दुर्घटना दावा: वाहन मॉडल गलत होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा, जाने पूरा मामला…

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मुआवजे की बहाली और ब्याज पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 40,000 रुपये का मुआवजा, ब्याज सहित बहाल किया जाएगा। हालांकि, 1380 दिनों की देरी के कारण इस अवधि के लिए कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाएगा। बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड को आदेश दिया गया कि वह मुआवजा देरी की अवधि को छोड़कर ब्याज सहित चुकाए। मोटर दुर्घटना दावा: वाहन मॉडल गलत होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा, जाने पूरा मामला…

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय

? हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया गया
? 40,000 रुपये का मुआवजा बहाल
? देरी की अवधि को छोड़कर ब्याज मिलेगा
? वाहन मॉडल में अंतर मुआवजा खारिज करने का कारण नहीं मोटर दुर्घटना दावा: वाहन मॉडल गलत होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा, जाने पूरा मामला…

केस डिटेल्स:

? परमेश्वर सुब्रे हेगड़े बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
? SLP (C) संख्या: 27072/2024
? निर्णय की तिथि: 10 फरवरी 2025 मोटर दुर्घटना दावा: वाहन मॉडल गलत होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया मुआवजा, जाने पूरा मामला…

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