बिलासपुर

बिलासपुर में सिटी बस की बदहाली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, पूछा- ‘कब सुधरेगी परिवहन व्यवस्था?’

बिलासपुर में सिटी बस की बदहाली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, पूछा- ‘कब सुधरेगी परिवहन व्यवस्था?’, छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में शहरी सार्वजनिक परिवहन की खस्ता हालत पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। सिटी बसों की कमी से आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।

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9 में से सिर्फ 5 बसें सड़क पर, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि बिलासपुर के लिए आवंटित 9 सिटी बसों में से वर्तमान में केवल 5 ही सड़कों पर चल रही हैं। इस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब लोगों को आवाजाही में लगातार असुविधा हो रही है, तो परिवहन व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा है?बिलासपुर में सिटी बस की बदहाली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

ई-बसों का दिया हवाला, पर कोर्ट नहीं हुआ संतुष्ट

सरकार की ओर से कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि जल्द ही शहर में ई-सिटी बसों का परिचालन शुरू करने की योजना है। हालांकि, हाईकोर्ट सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर जैसे बड़े शहर में सार्वजनिक परिवहन की हालत बेहद खराब है और भविष्य की योजनाओं के बजाय वर्तमान स्थिति को तत्काल सुधारने की जरूरत है।बिलासपुर में सिटी बस की बदहाली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

क्या है पूरा मामला और क्यों कोर्ट ने लिया संज्ञान?

दरअसल, प्रदेश में सिटी बसों की बदहाली को लेकर हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए इसे एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। इससे पहले भी कोर्ट ने परिवहन सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था। सरकार ने बताया था कि प्रदेश में शहरी परिवहन व्यवस्था 2012-13 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 9 शहरी समूहों के लिए 451 बसें थीं। लेकिन समय के साथ व्यवस्था चरमरा गई।बिलासपुर में सिटी बस की बदहाली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

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अगली सुनवाई 10 सितंबर को

हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर यह सिटी बस सेवा पूरी तरह से कब तक पटरी पर लौटेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई है।बिलासपुर में सिटी बस की बदहाली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

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