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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) पर मिलेगा 7.1% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए नई ब्याज दरें लागू, रिटायरमेंट पर बचत फंड के रूप में मिलेगी बड़ी रकम।

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) पर मिलेगा 7.1% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS-1980) के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही की ब्याज दरें घोषित कर दी हैं। इस अवधि के लिए कर्मचारियों की बचत पर 7.1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा, जो उन्हें बीमा सुरक्षा के साथ एक आकर्षक बचत का अवसर प्रदान करेगा।

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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह ब्याज दर भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA) की सिफारिशों पर आधारित है और इसे आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) पर मिलेगा 7.1% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

क्या है CGEGIS योजना और क्यों है खास?

CGEGIS एक अनूठी योजना है जो केंद्रीय कर्मचारियों को दोहरे लाभ प्रदान करती है – बीमा कवर और बचत। इस योजना के तहत कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक छोटी राशि काटी जाती है। इस अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर के लिए जाता है, जबकि शेष राशि एक बचत फंड में जमा होती है। इसी बचत फंड पर सरकार समय-समय पर ब्याज दर घोषित करती है।ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) पर मिलेगा 7.1% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

रिटायरमेंट पर मिलता है बड़ा आर्थिक सहारा

जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसके बचत फंड में जमा पूरी राशि ब्याज सहित एकमुश्त दे दी जाती है। यह रकम रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एक मजबूत आर्थिक सहारा प्रदान करती है। हर महीने का एक छोटा सा योगदान लंबे समय में एक बड़ी पूंजी का रूप ले लेता है।ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) पर मिलेगा 7.1% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

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इन दो कैटेगरी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ब्याज दर का लाभ कर्मचारियों को दो मुख्य श्रेणियों में मिलेगा:

  1. पहली कैटेगरी: वे कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1989 तक ₹10 प्रति माह और 1 जनवरी 1990 से आगे ₹15 प्रति माह का योगदान दिया।

  2. दूसरी कैटेगरी: वे कर्मचारी जिन्होंने संशोधित दरें लागू होने के बाद भी ₹10 प्रति माह की पुरानी दर पर ही अपना योगदान जारी रखा।

सरकार ने यह भी बताया है कि इस योजना से जुड़े आदेश को भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (CAG) के साथ परामर्श के बाद ही अंतिम रूप दिया गया है, जो इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) पर मिलेगा 7.1% ब्याज, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

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