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कोरबा

NTPC जमनीपाली पर 90 लाख का जुर्माना, शासकीय भूमि पर फ्लाई ऐश डम्पिंग का मामला

कोरबा के छुरीखुर्द में शासकीय जमीन पर अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग सामने आने के बाद पर्यावरण मंडल ने NTPC जमनीपाली पर 90 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में फ्लाई ऐश प्रबंधन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने NTPC जमनीपाली पर 90 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई ग्राम छुरीखुर्द में शासकीय भूमि पर कथित तौर पर की जा रही अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग को लेकर की गई है।

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रिपोर्टों के अनुसार, पर्यावरण मंडल की टीम ने रात्रिकालीन गश्त के दौरान छुरीखुर्द में डम्पिंग गतिविधि पकड़ी, जिसमें NTPC के धनरास राखड़ बांध से लाई गई फ्लाई ऐश शासकीय जमीन पर डाली जा रही थी। इस कार्रवाई का नेतृत्व जिला पर्यावरण अधिकारी प्रसन्ना सोनकर ने किया।

90 लाख रुपये की यह क्षतिपूर्ति भले ही आर्थिक कार्रवाई हो, लेकिन इसने फ्लाई ऐश परिवहन और निगरानी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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क्या है पूरा मामला?

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम को सूचना मिली थी कि कोरबा जिले के ग्राम छुरीखुर्द में शासकीय भूमि पर फ्लाई ऐश डम्पिंग की जा रही है। इसके बाद टीम ने रात के समय गश्त कर मौके की पड़ताल की।

  • जांच में डम्पिंग कार्य में लगे वाहन मौके पर पकड़े गए।
  • वाहनों में NTPC जमनीपाली के धनरास राखड़ बांध से निकाली गई फ्लाई ऐश भरी हुई थी।
  • यह ऐश तय स्थल की बजाय शासकीय जमीन पर डाली जा रही थी।

इसी आधार पर पर्यावरण मंडल ने NTPC जमनीपाली पर 90 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का निर्णय लिया।

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रात में क्यों की गई कार्रवाई?

आमतौर पर इस तरह की निगरानी दिन के समय की जाती है, लेकिन इस मामले में टीम ने रात्रिकालीन गश्त को चुना। इसके पीछे वजह यह मानी जा रही है कि अवैध डम्पिंग जैसी गतिविधियां अक्सर रात के अंधेरे में अंजाम दी जाती हैं, ताकि निगरानी से बचा जा सके। टीम के मौके पर पहुंचते ही डम्पिंग और परिवहन से जुड़ी गतिविधियां जांच के दायरे में आ गईं।

अब भी अनुत्तरित हैं ये सवाल

90 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के बाद भी मामले से जुड़े कई पहलू स्पष्ट नहीं हो पाए हैं:

  • धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश किस प्रक्रिया के तहत बाहर भेजी जा रही थी?
  • शासकीय भूमि तक ऐश पहुंचने की अनुमति किसने दी या यह पूरी तरह अनियमित परिवहन का नतीजा था?
  • परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी?
  • क्या डम्पिंग के लिए कोई तय स्थल निर्धारित था, और अगर था तो शासकीय जमीन तक ऐश कैसे पहुंची?

इन सवालों के जवाब अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं और मामले की आगे की जांच पर निर्भर करते हैं।

जिला पर्यावरण अधिकारी की भूमिका

यह कार्रवाई जिला पर्यावरण अधिकारी प्रसन्ना सोनकर के नेतृत्व में की गई। पर्यावरण विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग रोकने के लिए रात्रिकालीन गश्त और निगरानी आगे भी जारी रहेगी। विभाग के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किस पर पड़ेगा असर?

फ्लाई ऐश प्रबंधन से जुड़ी इस तरह की घटनाएं औद्योगिक इकाइयों की पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर सीधा असर डालती हैं। यदि जांच में परिवहन और निगरानी तंत्र से जुड़ी खामियां और सामने आती हैं, तो इसका असर केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति तक सीमित न रहकर जवाबदेही तय करने तक भी जा सकता है। साथ ही, यह मामला क्षेत्र में फ्लाई ऐश निपटान की समूची व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत को भी रेखांकित करता है।

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल मामला 90 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तक पहुंच चुका है, लेकिन यह देखना बाकी है कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। क्या यह कार्रवाई यहीं तक सीमित रहेगी, या फ्लाई ऐश के स्रोत से लेकर परिवहन और डम्पिंग स्थल तक पूरी कड़ी की गहन जांच की जाएगी, इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

Dr. Tarachand Chandrakar

Editor-in-Chief

डॉ. ताराचंद चंद्राकर एक प्रखर विचारक और अनुभवी पत्रकार हैं, जो 'निडर छत्तीसगढ़' के माध्यम से निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को नई दिशा दे रहे हैं। तथ्यों की शुद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें डिजिटल पत्रकारिता में एक विश्वसनीय नाम बनाया है।

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