छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की मंजूरी

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी परिसीमन आदेश को सही ठहराया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना को आधार मानकर वार्ड परिसीमन का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की मंजूरी
याचिकाएं और अदालत का रुख:
कोर्ट ने बिलासपुर, राजनांदगांव नगर निगम और अन्य नगर पालिकाओं में होने वाले वार्ड परिसीमन पर पहले ही रोक लगा दी थी। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सभी 50 से अधिक याचिकाओं को आधारहीन पाया और खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की मंजूरी
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन:
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने पहले भी 2014 और 2019 में जनगणना के इसी आधार पर परिसीमन किया था। उनका तर्क था कि जब आधार एक ही है, तो फिर से परिसीमन क्यों किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की मंजूरी
राज्य सरकार का जवाब:
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर पहले भी परिसीमन हुआ है और इस बार प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोर्ट ने सरकार की बातों को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर दो बार परिसीमन किया गया है, तो तीसरी बार की आवश्यकता क्यों है? छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की मंजूरी
आरटीआई कार्यकर्ता की मांग:
इस बीच, आरटीआई कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी ने जिला कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन देकर वार्ड परिसीमन पर रोक लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन की मंजूरी









