बिलासपुर
पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत से इनकार

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद सुनाया। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत से इनकार
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क्या है पूरा मामला?
- शराब घोटाला केस:
- ED और IT विभाग ने अनिल टुटेजा के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में केस दर्ज किया था।
- सुप्रीम कोर्ट से इस केस में टुटेजा को राहत मिल चुकी है। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत से इनकार
- नया मामला:
- अप्रैल में ACB-EOW ने टुटेजा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया।
- उन्हें पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया।
- इस गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट का फैसला:
हाईकोर्ट ने टुटेजा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत से इनकार
पृष्ठभूमि:
पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा पर शराब घोटाले में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है। EOW और ACB की जांच में उन्हें मुख्य आरोपी माना गया है। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत से इनकार









